माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.2.2018 को पनागर, जबलपुर में आयोजित असंगठित कर्मकारों के सम्मेलन में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु किये गये घोषणाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र असंगठित कर्मकारों को पहुंचाने के उददेश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 15 मई, 2018 तक प्रदेश के असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु प्रदेश-व्यापी अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक या एक से अधिक गाँवों तथा शहरी क्षेत्रों में एक या एक से अधिक वार्डों हेतु उपयुक्त स्थान का चयन कर पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिनमें समस्त जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर अधिक से अधिक पंजीयन कराये जाने हेतु श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया।
असंगठित श्रमिक कौन है?
असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो, किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो तथा जिनहे बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युति, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।
असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु परिवार के सदस्यों की पात्रता
ऐसे व्यक्ति जो शासकीय सेवा में हों या आयकर दाता हों या जिसके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि हो, असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन की पात्रता नहीं रखता है।
- पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगें।
- पति अथवा पत्नी आयकर दाता हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- पति अथवा पत्नी यदि 2.5 एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगें।
असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, हितलाभ वितरण तथा योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त को ध्यान में रखा जायेगा।
असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र
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नोट :- वर्तमान में संबल योजना के अंतर्गत नवीन पंजीयन बंद है। (दिनांक 17.04.2022)
असंगठित कर्मकारों का सत्यापन एवं पंजीयन
प्रत्येक आवेदन पत्र को स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कापी भी तैयार की जाएगी। ऐसी सॉफ्ट कापी को श्रमिक सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
पंजीयन की कार्यवाही स्व घोषणा पर आधारित है, इसलिए प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं पंजीयन के लिए पृथक से कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। अत: सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्रों को यांत्रिकीय रूप से सत्यापित एवं पंजीकृत करेगा। परंतु सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सत्यापन एवं पंजीयन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदक के द्वारा दी गयी जानकारी के संबंध में उसके कार्यालय में कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो सत्यापन/पंजीयन के पूर्व उसकी जांच अनिवार्य रूप से कर ली जाए। जांच में अगर शिकायत सही पायी जाये तो आवेदन निरस्त किया जाये अन्यथा उसे सत्यापित एवं पंजीकृत किया जाए।
प्राप्त आवेदन के सत्यापन के पश्चात ही संबंधित असंगठित कर्मकार को पंजीकृत कर्मकार माना जायेगा।
असंगठित कर्मकार पंजीयन की स्थिति देखें
असंगठित कर्मकार/ श्रमिक के रूप में आपका पंजीयन कार्ड जारी हुआ है या नही जानने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कर अपना 9 अंको का समग्र आई डी दर्ज करें।
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